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गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामला: लुथरा बंधुओं पर ईडी की कार्रवाई, दिल्ली और गोवा में 8 ठिकानों पर छापे

कृतिका भारद्वाज

जनादेश /गोवा /दिल्ली /प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में हुई मौतों के मामले में लुथरा बंधुओं के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली और गोवा में छापेमारी की।

अधिकारियों ने ANI को बताया कि ईडी ने इस मामले में लुथरा बंधुओं से जुड़े कुल आठ ठिकानों पर तलाशी ली। इनमें से पांच ठिकाने दिल्ली में और तीन गोवा में हैं, जिनमें लुथरा बंधुओं के आवास भी शामिल हैं।
यह छापेमारी तब की गई जब ईडी ने उस गोवा-स्थित नाइटक्लब के प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जहां दिसंबर पिछले साल लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी PTI को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने लगभग आठ ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें लुथरा बंधुओं — सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा — के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं।
इसके अलावा, मामले से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत तलाशी ली गई।
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामला
6 दिसंबर 2025 को उत्तर गोवा के अर्पोरा गांव में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नामक नाइटक्लब में आग लग गई थी। उस समय क्लब में एक डांस पार्टी चल रही थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे।
गोवा सरकार ने बाद में विधानसभा को बताया था कि ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब को 2024 में ही अवैध निर्माण के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया गया था।
‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा को इस आगजनी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। घटना के कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे।
हालांकि, बाद में उन्हें 17 दिसंबर को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया और फिलहाल वे गोवा पुलिस की हिरासत में हैं।
अर्पोरा गांव में हुई इस अग्नि त्रासदी के बाद अंजुना पुलिस ने लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (हत्या नहीं होने योग्य अपराध) सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।
इसके अलावा, गोवा पुलिस ने इस मामले में नाइटक्लब के पांच मैनेजरों और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है।

Janadesh Express

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