कृतिका भारद्वाज
जनादेश /उत्तराखंड /नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की कोर्ट ने आधार कार्ड अपडेट करने तल्ला रामगढ़ गई युवती के साथ छेड़खानी व अभद्रता मामले में दोषी डंपर चालक को दो साल का सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उत्तराखंड राज्य पीड़ित योजना के तहत मुआवजा दिलाने के आदेश भी पारित किए हैं।सहायक अभियोजन अधिकारी सुमित कन्याल के अनुसार 19 सितंबर 2024 को रामगढ़ क्षेत्र की युवती अपने पिता के साथ आधार कार्ड अपडेट करने के लिए तल्ला रामगढ़ गई थी। आधार अपडेट के बाद पिता ने बेटी को घर के लिए भेज दिया।
दोपहर में बेटी का पिता को फोन आया कि डंपर यूके-04-सीबी 1049 के चालक चंदन सिंह डंगवाल पुत्र नारायण सिंह, निवासी पोस्ट भटेलिया, थाना मुक्तेश्वर ने सलिया के पास उसे जबरन डंपर में बैठाया और छेड़खानी व अभद्र व्यवहार किया। चालक उसे गाड़ी से गिरा कर फरार हो गया।
पिता की तहरीर के आधार पर भवाली कोतवाली में आरोपित डंपर चालक के विरुद्ध धारा-354 के तहत मामला दर्ज किया और इसके बाद आरोपित चालक चंदन डंगवाल के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक अभियोजन अधिकारी सुमित कन्याल की ओर से अपराध साबित करने के लिए पीड़िता, उसके पिता, तीन महिला उप निरीक्षक सहित सात गवाह तथा दस्तावेजी साक्ष्य व मोबाइल पेश किया।बचाव पक्ष की ओर से आरोपित को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता के पिता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया कि वह बेटी को लेकर स्कूटी से गया था। आरोपित ने बेटी का मोबाइल भी पटक दिया। घटना की सूचना पहले कैंची धाम चौकी में दी गई।
पीड़िता ने बताया कि उसे जबरन डंपर पर बैठाया गया, छेड़खानी करने के साथ ही प्राइवेट पार्ट छूने लगा, विरोध कर डंपर का दरबाजा खोलकर निकलने की कोशिश की तो धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने, गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने आरोपित को धारा-357, 427 में दोष मुक्त जबकि धारा-354 में दो साल सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।


