कृतिका भारद्वाज
जनादेश /उत्तराखंड /चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपितों को दोषसिद्ध पाते हुए नौ वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड ने देने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।पांच साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद अदालत ने विक्रम सिंह (43) और अर्जुन सिंह (38) निवासी ग्राम गोली, जिला चंपावत को दोषी करार दिया।मामला फरवरी 2021 का है। पुलिस खेतीखान मुख्य बाजार होते हुए नलिया बैरियर के पास चेंकिंग कर रही थी, तभी धूनाघाट की ओर से विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह पैदल आ रहे थे।
पुलिस ने उन्हें टार्च की रोशनी लगाकर रुकने का संकेत दिया तो वह धूनाघाट की ओर जाने लगे। इससे पहले वह बैरियर पार करते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
तलाशी में विक्रम के कब्जे से 930 ग्राम और अर्जुन के कब्जे से 900 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। दोनों के विरूद्ध लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।



