
कृतिका भारद्वाज
जनादेश :सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत की एकता सभी शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी चाहिए।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाल ही में लागू किए गए यूजीसी इक्विटी विनियमों पर रोक लगा दी। अदालत ने इन नियमों को “अस्पष्ट” बताया और कहा कि इनके दुरुपयोग की संभावना है। साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की एकता सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिबिंबित होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जो हालिया यूजीसी नियमों को चुनौती देती हैं, जिनके चलते देशभर में विवाद खड़ा हो गया है। यूजीसी इक्विटी विनियमों के खिलाफ ये याचिकाएं मृत्तुंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नए नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।



