उत्तराखंड

समान नागरिक संहिताः एक कदम और आगे बढ़ा उत्तराखंड

विशेष कमेटी ने सीएम को सौंपा यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का प्रारूप

 

जनादेश एक्सप्रेस/देहरादून
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड ने एक और मजबूत कदम आगे बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के स्तर पर गठित विशेष कमेटी ने यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का प्रारूप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। अब धामी मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यूसीसी का क्रियान्वयन उत्तराखंड में सुनिश्चित कर दिया जाए।
यूसीसी को उत्तराखंड में छह महीने पहले ही लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके सरल सहज तरीके से क्रियान्वयन के लिए नियमावली की आवश्यकता थी। नियमावली का प्रारूप सरकार को प्राप्त हो चुका है। अब धामी मंत्रिमंडल इस नियमावली का अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय लेगी। विवाह, विवाह-विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार के संबंध में यूसीसी में कई प्रावधान किए गए हैं। समानता के आधार पर सिर्फ एक विवाह को मान्यता दी गई है और विवाह विच्छेद के लिए समान रूप से एक नियम तय किया गया है। इसके अलावा, लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य घोषित किया गया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विशेष कमेटी से नियमावली का प्रारूप प्राप्त हो जाने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में यूसीसी को लिया था और इस पर तेजी से काम करते हुए अधिनियम पारित किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में इस अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि तय की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जनसामान्य को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हो सकेगी।

उत्तराखंड में यूसीसी पर कब-क्या
-27 मई 2022 को यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में कमेटी का धामी सरकार ने गठन किया। दो फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सात फरवरी को यूसीसी का विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया और पारित हो गया। 11 मार्च को विधेयक को प्रेजीडेंट की मंजूरी भी मिल गई। 12 मार्च को राज्य सरकार के स्तर पर अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद, यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और उसे नियमावली बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कमेटी ने 18 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी।

Janadesh Express

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