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उत्तराखंड बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला

10 दिसंबर को SC सुना सकता है अहम फैसला, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन

” बनभूलपुरा में अतिक्रमण मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. जिसके लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.”

जनादेश एक्सप्रेस /हल्द्वानी (उत्तराखंड)

बनभूलपुरा में लगभग 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अपना संभावित फैसला सुना सकता है. जिसको लेकर एक बार फिर नैनीताल प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है. पुलिस प्रशासन क्षेत्र में फोर्स को तैनात करने की तैयारियों में जुट गया है. इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है.

नैनीताल पुलिस ने कसी कमर –

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अपना संभावित फैसला सुना सकता है. एक बार फिर प्रशासन ने पूरे मामले में कमर कसना शुरू कर दिया है. फैसले की तारीख 10 दिसंबर को देखते हुए SSP नैनीताल ने पूरी फोर्स को अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं. आज से ही फोर्स को 10 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जाएगा. इसके अलावा अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, सोशल मीडिया पर भी नैनीताल पुलिस नजर बनाए हुए है.

सोशल मीडिया पोस्ट पर पैनी नजर: पोस्ट अपलोड कर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा. कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी नैनीताल का कड़ा रुख सामने आया है. गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण का दावा रेलवे विभाग द्वारा किया गया था. साल 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर एक पीआईएल लगाई गई थी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा साल 2023 मे इस जमीन को खाली करने के आदेश जारी किए गए थे

रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को फैसला सुना सकता है. इसी के चलते बनभूलपुरा में 8, 9 और 10 दिसंबर को फेज वाइज फोर्स को तैनात किया जाएगा. इसके साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की मांग की जाएगी. लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जनपद पुलिस, पीएसी, फायर, टियर गैस टीम को आधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाएगा.

मंजूनाथ टीसी,एसएसपी नैनीताल –

10 दिसंबर को आ सकता है अहम फैसला: जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन विरोध और स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के बाद मामला टल गया था. तब से लेकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. 2 दिसम्बर को कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण भूमि पर अपना फैसला दे सकता है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी. लेकिन किन्हीं कारणों द्वारा कोर्ट ने पूरे मामले में 10 दिसंबर की तारीख दी थी. अब एक बार फिर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट में आ गया है.

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मुकदमा-

बता दें कि बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में साल 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक पीआईएल में सुनवाई करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे. कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था. अतिक्रमण हटाने का विरोध और स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद मामला टल गया था. तभी से पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.

 

Janadesh Express

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