देशव्यापारस्वास्थ्य

ओडिशा में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू-निकोटीन उत्पादों पर प्रतिबंध

कृतिका भारद्वाज

जनादेश/ओडिशा सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और नियंत्रण) विनियम, 2011 के विनियमन 2.3.4 — जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का हिस्सा है — के तहत नए नियमों में तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, व्यापार और बिक्री पर रोक लगाई गई है।
इस प्रतिबंध के दायरे में गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी और तंबाकू या निकोटीन युक्त कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। यह प्रतिबंध सभी रूपों पर लागू होगा — चाहे वे चबाने योग्य हों या धूम्रपान योग्य, फ्लेवरयुक्त हों या सुगंधित, पैक्ड हों या बिना पैक के, और उत्पाद का नाम कुछ भी हो।
यह रोक सभी तंबाकू-संबंधित उत्पादों पर लागू होगी, चाहे उन्हें किसी भी तरीके से बेचा जाए — एकल पैकेट में, कई पैकेटों में, पैक्ड या अनपैक्ड, किसी भी ब्रांड नाम के तहत।
विभागीय अधिकारी ने कहा,
“इस प्रतिबंध में सभी प्रकार के मौखिक तंबाकू उत्पाद शामिल किए गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में बनाए जाएं, बेचे जाएं, जमा किए जाएं या लोगों द्वारा सेवन किए जाएं। इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर और अधिक कानूनी मजबूती दी गई है।”
नई अधिसूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 3 जनवरी 2013 को जारी किए गए पुराने आदेश का स्थान लेगी। अधिसूचना में कहा गया है,
“तंबाकू और निकोटीन युक्त कई उत्पाद विभिन्न नामों से बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और ऐसे उत्पादों का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।”
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद गले के कैंसर, मुंह के कैंसर और शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण हैं। इन रसायनों के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के कारण बच्चे और युवा विशेष रूप से अधिक जोखिम में माने जाते हैं।
ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) के अनुसार, 42 प्रतिशत से अधिक लोग बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है।

Janadesh Express

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